MS Dhoni मामला: एक और बड़ी खबर आ रही है मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को अवमानना के लिए 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS Dhoni ने आईपीएस के खिलाफ याचिका दायर की थी।
अगर हम मामले के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दें तो आईपीएस में धोनी पर आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले के संबंध में बयान दिया था जिसके बाद धोनी ने मानहानि का केस किया था।
आपको बता दे कि मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी संपत कुमार को भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर याचिका की अवमानना की एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है।
दोस्तों आपको एक और बात बता दे की धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी के मामले में मानहानि का केस दायर किया था और साथ उन्होंने 100 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने कहा कि सजा 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगी ताकि पुलिस अधिकारी फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।
अपने खिलाफ धोनी के मानहानि के मुकदमे पर अपनी लिखित 17 दिसंबर, 2021 की प्रतिक्रिया में, संपत कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आक्षेप लगाए जिन्हें क्रिकेटर ने उजागर किया था।
धोनी की याचिका में क्या आरोप?
धोनी की अवमानना याचिका में कहा गया है, ‘उन्होंने (संपत कुमार) कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन पर अपना ध्यान भटकाया और न्यायमूर्ति मुद्गल समिति (2013 मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए गठित) के बयान को रोक दिया और इसे सीलबंद लिफाफे में रखा।’
याचिका में कहा गया है कि संपत कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद सीबीआई अधिकारी विवेक प्रियदर्शिनी को जांच के लिए सीलबंद कवर उपलब्ध नहीं कराना था।
हाई कोर्ट के अपमान का आरोप
धोनी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईपीएस अधिकारी ने तमिलनाडु के महाधिवक्ता के कार्यालय सहित अदालत के नामित वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का अपमान किया।
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