New ITR Forms: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, नए ITR Form हो गए हैं जारी, जल्दी जान लें!

New ITR Forms : अपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कारोबारी साल 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म ITR-1 और ITR-4 को नोटिफाई कर दिया है।

आपको यह भी बता दे की कारोबारी साल 2023-24 (AY 2024-25) के लिए अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो अगले साल आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 रहने वाली है। यानि कहने का मतलब यह है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आने में अभी लगभग 7 महीने का समय है।

पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बजट 2023 के ठीक बाद फरवरी 2023 में आइटीआर फॉर्म नोटिफाई किए थे। लेकिन आपको बता दे इस साल ITR फॉर्म मौजूदा कारोबारी साल के समाप्त होने से 3 महीने पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है।

यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो टाइप्स के फॉर्म को बताया है जो है ITR Form 1 और ITR Form 4 अब हम आगे बात करेंगे कि यह अलग-अलग फॉर्म किन के लिए होने वाले हैं तो चलिए जानते हैं।

किसके लिए है ITR Form 1

अब बात करें ITR Form 1 की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ITR-1 एक रेजिडेंट व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसकी कारोबारी साल के दौरान कुल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो।

इस इनकम में उनकी सैलरी, पेंशन या किसी दूसरे सोर्स से हुई इनकम जैसे प्रॉपर्टी, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट, FD पर मिलने वाला इंटरेस्ट आदि शामिल होते हैं। 5000 रुपए तक की कृषि से होने वाली आमदनी को भी इसमें शामिल किया जाता है।

किसके लिए है ITR Form 4

अब बात करें एटीएम आइटीआर फाइल आइटीआर फॉर्म 4 की तो इस फॉर्म को कोई व्यक्ति या अविभाजित परिवारों के लिए होता है इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म चलाने वाले लोग भी इसे भरते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में यह आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, आमदनी की गणना धारा 44AD, 44 ADA और 44AE के तहत की जानी चाहिए। जो लोग ITR-4 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें भी न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना होगा अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम ITR में डिफॉल्ट लागू की गई है।

साल 2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्‍ट लागू कर द‍िया गया है इसलिए कारोबारी साल 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करते समय, अगर कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को ऑप्ट करता है तो उसे इसे खास तौर से इसे सेलेक्ट करना होगा और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन ITR फॉर्म में, सेक्शन 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम से ‘ऑप्ट-आउट’ करने की जरूरत होगी।

Leave a comment